GST में बड़ा झटका! Supreme Court का बड़ा फैसला, सप्लायर ने टैक्स जमा नहीं किया तो खरीदार को नहीं मिलेगा ITC
देशभर के कारोबारियों के लिए GST से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कानूनी फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी सप्लायर ने सरकार के पास GST जमा नहीं किया है, तो खरीदार केवल इस आधार पर Input Tax Credit (ITC) का लाभ नहीं ले सकता कि उसने सप्लायर को टैक्स का भुगतान कर दिया था। अदालत ने CGST Act की धारा 16(2)(c) को वैध माना है।
यह फैसला ऐसे मामलों में आया, जहां अलग-अलग हाई कोर्ट ने पहले अलग-अलग राय दी थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब कानूनी स्थिति स्पष्ट हो गई है कि ITC का दावा तभी स्वीकार होगा, जब संबंधित टैक्स वास्तव में सरकार के खाते में जमा किया गया हो।
कारोबारियों पर क्या असर पड़ेगा?
- सप्लायर चुनते समय अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी।
- GST रिटर्न और टैक्स भुगतान की नियमित जांच जरूरी होगी।
- केवल टैक्स इनवॉइस और भुगतान का रिकॉर्ड पर्याप्त नहीं होगा।
- ITC क्लेम से पहले सप्लायर की अनुपालन स्थिति (Compliance) देखना अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा।
विशेषज्ञों की सलाह
टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि कंपनियों को Vendor Due Diligence मजबूत करनी चाहिए। बड़े भुगतान से पहले सप्लायर की GST फाइलिंग और टैक्स भुगतान की स्थिति की पुष्टि करना भविष्य के विवादों से बचा सकता है।
FAQ
Supreme Court ने क्या फैसला दिया?
यदि सप्लायर सरकार को GST जमा नहीं करता, तो खरीदार को ITC का लाभ नहीं मिलेगा।
क्या केवल GST इनवॉइस पर्याप्त है?
नहीं। टैक्स का सरकार के पास जमा होना भी आवश्यक है।
कारोबारियों को अब क्या करना चाहिए?
विश्वसनीय सप्लायर के साथ काम करें और उनकी GST Compliance नियमित रूप से जांचें।
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