ITR भरने की तारीख नहीं बढ़ी! CBDT ने साफ किया रुख, लेट फाइलिंग पर ₹5,000 तक जुर्माना
Income Tax Return (ITR) दाखिल करने की सामान्य अंतिम तिथि बढ़ाए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं चल रही थीं। हालांकि, CBDT ने ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। इसका मतलब है कि जिन करदाताओं पर 31 जुलाई की समय सीमा लागू थी और जिन्होंने समय पर रिटर्न दाखिल नहीं किया, उन्हें अब Belated Return दाखिल करना होगा।
विशेषज्ञों के अनुसार, लेट रिटर्न दाखिल करने पर आय और अन्य परिस्थितियों के आधार पर ₹5,000 तक की लेट फीस लग सकती है। इसके अलावा कुछ मामलों में टैक्स पर ब्याज और कुछ प्रकार के नुकसान (Losses) को अगले वर्षों में Carry Forward करने का लाभ भी प्रभावित हो सकता है।
किन लोगों के लिए अलग अंतिम तिथि है?
कुछ गैर-ऑडिट बिजनेस और प्रोफेशनल मामलों के लिए नियम अलग हैं। ऐसे पात्र करदाताओं के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 हो सकती है। करदाताओं को अपनी श्रेणी के अनुसार अंतिम तिथि की पुष्टि करनी चाहिए।
अब क्या करें?
- जल्द से जल्द Belated Return दाखिल करें।
- रिटर्न दाखिल करने के बाद e-Verification पूरा करें।
- AIS, Form 26AS और TDS का मिलान करें।
- सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें।
FAQ
क्या ITR की तारीख बढ़ गई है?
नहीं। CBDT ने सामान्य अंतिम तिथि बढ़ाने की कोई घोषणा नहीं की है।
लेट ITR पर कितना जुर्माना लग सकता है?
नियमों के अनुसार, पात्र मामलों में ₹5,000 तक की लेट फीस लग सकती है।
क्या सभी करदाताओं की अंतिम तिथि एक जैसी है?
नहीं। कुछ गैर-ऑडिट बिजनेस मामलों के लिए अलग अंतिम तिथि लागू हो सकती है।
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