FSSAI का बड़ा एक्शन! Honey, Ghee और Coconut Oil पर कार्रवाई, भ्रामक दावों पर सख्त फैसला
देश में खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और सही जानकारी सुनिश्चित करने के लिए Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ने कुछ उत्पादों पर की जा रही भ्रामक लेबलिंग के खिलाफ कार्रवाई की है। नियामक के अनुसार, “100% Pure” जैसे कुछ दावों को खाद्य लेबलिंग नियमों के अनुरूप नहीं पाया गया, जिसके बाद संबंधित कार्रवाई की गई।
FSSAI का कहना है कि उपभोक्ताओं को किसी भी खाद्य उत्पाद को खरीदने से पहले उसका लेबल, निर्माण तिथि, FSSAI लाइसेंस नंबर और दावे ध्यान से पढ़ने चाहिए। यदि किसी उत्पाद पर किया गया दावा संदिग्ध लगे, तो उसकी पुष्टि आधिकारिक जानकारी से करनी चाहिए।
उपभोक्ताओं को क्या करना चाहिए?
- खरीदने से पहले FSSAI लाइसेंस नंबर देखें।
- “100% Pure” जैसे दावों को ध्यान से पढ़ें।
- केवल विश्वसनीय दुकानों से ही खाद्य उत्पाद खरीदें।
- बिल हमेशा सुरक्षित रखें।
- किसी भी शिकायत की सूचना FSSAI को दें।
इस कार्रवाई का उद्देश्य
- भ्रामक विज्ञापनों पर रोक।
- उपभोक्ताओं को सही जानकारी उपलब्ध कराना।
- खाद्य उत्पादों की पारदर्शिता बढ़ाना।
- सुरक्षित खाद्य बाजार सुनिश्चित करना।
FAQ
FSSAI ने कार्रवाई क्यों की?
कुछ उत्पादों पर किए गए भ्रामक लेबलिंग दावों को लेकर।
क्या सभी Honey और Ghee उत्पाद प्रभावित हैं?
नहीं। कार्रवाई उन उत्पादों पर केंद्रित है जिनके बारे में नियामकीय आपत्तियां दर्ज की गई हैं।
खरीदते समय क्या जांचें?
FSSAI लाइसेंस नंबर, लेबल, निर्माण तिथि और उत्पाद की जानकारी।
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