सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में तोड़ी गई मस्जिद के मामले में याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद HC में दावा किया कि उनका सौ से अधिक वर्षों से कब्जा है। फिर भी सहारनपुर मजिस्ट्रेट ने 16 जुलाई 2026 को बेदखली का आदेश दिया और 6.41 करोड़ का हर्जाना लगाया।
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