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यूपी में खुली मिठाइयों पर अब लिखनी होगी Use By Date, 15 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम

dbnadmin
DBN विशेष संवाददाता
28 September 2026 12:33 PM 1 मिनट पठन 961 Views
यूपी में खुली मिठाइयों पर अब लिखनी होगी Use By Date, 15 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मिठाई खरीदने वाले लोगों के लिए एक अहम बदलाव होने जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) विभाग ने राज्य में बिक्री के लिए रखी जाने वाली मिठाइयों पर ‘Use By Date’ यानी उपयोग की अंतिम तारीख प्रदर्शित करना अनिवार्य करने का फैसला किया है। यह नया नियम 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा।

खुली मिठाइयों पर भी बतानी होगी इस्तेमाल की अंतिम तारीख

अब तक पैक्ड मिठाइयों पर एक्सपायरी या ‘Use By Date’ जैसी जानकारी देना अनिवार्य था, लेकिन खुली मिठाइयों के मामले में ऐसा स्पष्ट अनिवार्य प्रावधान नहीं था।

नई व्यवस्था के बाद मिठाई की दुकानों और संबंधित प्रतिष्ठानों को बिक्री के लिए प्रदर्शित या भंडारित मिठाइयों के साथ उनकी उपयोग की अंतिम तारीख स्पष्ट रूप से बतानी होगी। इसका उद्देश्य ग्राहकों को मिठाई खरीदने से पहले उसकी ताजगी और उपयोग अवधि की जानकारी उपलब्ध कराना है।

मिठाई की शेल्फ लाइफ अलग-अलग होती है

FSDA के अनुसार सभी मिठाइयों की उपयोग अवधि एक जैसी नहीं होती। मिठाई के प्रकार और उसकी सामग्री के आधार पर इसकी शेल्फ लाइफ एक दिन से लेकर करीब 30 दिन तक हो सकती है।

समय बीतने के साथ मिठाई की गुणवत्ता, स्वाद और ताजगी प्रभावित हो सकती है। इसलिए विभाग का मानना है कि ग्राहक को मिठाई खरीदते समय उसकी ‘Use By Date’ की जानकारी मिलना जरूरी है।

निरीक्षण में सामने आई थी जानकारी की कमी

खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से मिठाई बनाने और बेचने वाले प्रतिष्ठानों में किए गए निरीक्षण के दौरान यह सामने आया कि कई जगह ग्राहकों को मिठाई के निर्माण और उसकी उपयोग अवधि से संबंधित स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही थी।

ऐसे में ग्राहक के लिए यह तय करना मुश्किल हो सकता है कि संबंधित मिठाई कितनी ताजा है और उसे कितने समय के भीतर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नए नियम के जरिए इसी जानकारी के अंतर को कम करने की कोशिश की जा रही है।

त्योहारों के मौसम से पहले लागू होगा नियम

15 अक्टूबर से यह व्यवस्था लागू होने जा रही है, यानी त्योहारों के मौसम में मिठाई की खरीदारी बढ़ने से पहले दुकानदारों को नए नियम का पालन करना होगा।

विभाग के मुताबिक, ‘Use By Date’ स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होने से ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार मिठाई खरीद सकेंगे और लंबे समय से रखी मिठाई की उपयोग अवधि को लेकर अधिक जानकारी के साथ फैसला कर सकेंगे।

दूध और डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए भी बड़ा आदेश

इसी आदेश में उत्तर प्रदेश में दूध और दुग्ध उत्पादों की प्रोसेसिंग इकाइयों में एथिलीन ग्लाइकोल और डाई एथिलीन ग्लाइकोल के इस्तेमाल पर भी रोक लगाने की बात कही गई है।

विभाग के अनुसार कुछ प्रोसेसिंग इकाइयों में इन रसायनों का इस्तेमाल कूलेंट के तौर पर किए जाने की जानकारी सामने आई थी। उपकरणों में लीकेज की स्थिति में इनके खाद्य पदार्थों में मिल जाने की आशंका को देखते हुए इनके इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। विभाग ने इसके विकल्प के तौर पर प्रोपिलीन ग्लाइकोल के इस्तेमाल का उल्लेख किया है।

ग्राहकों को क्या फायदा होगा?

नए नियम के बाद खुली मिठाई खरीदते समय ग्राहक को सिर्फ मिठाई की कीमत ही नहीं, बल्कि उसकी उपयोग की अंतिम तारीख की जानकारी भी मिल सकेगी।

इससे मिठाई की ताजगी और उपयोग अवधि को लेकर पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। खास तौर पर त्योहारों के दौरान बड़ी मात्रा में खरीदी जाने वाली खुली मिठाइयों के मामले में यह जानकारी ग्राहकों के लिए उपयोगी होगी।

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