प्रयागराज: प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) ने आवासीय संपत्तियों के आवंटन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब लोगों को अपनी पसंद का प्लॉट या आवासीय संपत्ति पाने के लिए लॉटरी या ड्रॉ का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। PDA ने ‘प्रथम आगत-प्रथम पावत’ यानी First Come First Serve व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत उपलब्ध संपत्तियों में से आवेदक अपनी पसंद का विकल्प खुद चुन सकेंगे।
पहले चरण में 465 खाली संपत्तियां उपलब्ध
नई व्यवस्था के पहले चरण में PDA की छह आवासीय योजनाओं में 465 रिक्त संपत्तियां उपलब्ध कराई गई हैं। आवेदक ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर उपलब्ध संपत्ति का क्षेत्रफल, श्रेणी और कीमत जैसी जानकारी देख सकेंगे। इसके बाद अपनी जरूरत और पसंद के अनुसार संपत्ति का चयन किया जा सकेगा। आवंटन पंजीकरण और निर्धारित धनराशि जमा करने के क्रम के आधार पर होगा।
इन छह योजनाओं में उपलब्ध हैं संपत्तियां
PDA की ओर से पहले चरण में जिन आवासीय योजनाओं को शामिल किया गया है, उनमें नैनी फेज-1, जागृति विहार आवास योजना कालिंदीपुरम, मौसम विहार अपार्टमेंट कालिंदीपुरम, मानस विहार आवास योजना नैनी, यमुना विहार आवास योजना नैनी और वसुधा विहार आवास योजना कालिंदीपुरम शामिल हैं।
नई व्यवस्था का एक फायदा यह भी है कि परिवार के सदस्य, मित्र या परिचित उपलब्धता के आधार पर आसपास की संपत्तियां चुन सकते हैं। निर्धारित नियमों के तहत एक व्यक्ति को एक से अधिक संपत्ति के लिए पंजीकरण और आवंटन की अनुमति भी दी गई है।
अब पसंद की संपत्ति चुनने की आजादी
पहले ड्रॉ आधारित व्यवस्था में आवेदक को यह तय करने का विकल्प नहीं मिलता था कि उसे कौन सा प्लॉट या आवासीय विकल्प मिले। नई ऑनलाइन प्रणाली में आवेदक उपलब्ध विकल्पों को देखकर अपनी जरूरत के अनुसार चयन कर सकेगा।
PDA के पोर्टल पर संपत्ति से संबंधित जानकारी उपलब्ध होगी। आवेदन के बाद आवंटन की सूचना पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएगी। संपत्ति को ‘जहां है, जैसा है’ के आधार पर आवंटित करने का प्रावधान भी बताया गया है। आवेदन से पहले स्थल निरीक्षण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।
जल्दी भुगतान करने पर मिलेगी छूट
PDA ने जल्दी पूरा भुगतान करने वाले खरीदारों के लिए भी छूट का प्रावधान किया है। आवंटन पत्र जारी होने के बाद शेष पूरी धनराशि 45 दिन के भीतर जमा करने पर 6 प्रतिशत, 60 दिन में भुगतान करने पर 5 प्रतिशत और 90 दिन में भुगतान करने पर 4 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
इसके अलावा पात्र सामान्य आवेदकों को निर्धारित शुरुआती भुगतान के बाद शेष राशि किस्तों में जमा करने की सुविधा भी दी गई है। सरकारी और अर्धसरकारी कर्मचारियों के लिए भी अलग भुगतान सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
बल्क खरीद पर भी छूट का प्रावधान
PDA ने संस्थानों, कंपनियों, सोसाइटी, फर्म, विकासकर्ताओं और सरकारी-अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए बल्क खरीद का विकल्प भी रखा है।
बल्क खरीद में 10 से 25 संपत्तियां लेने पर 5 प्रतिशत, 26 से 50 संपत्तियों पर 10 प्रतिशत और 50 से अधिक संपत्तियां लेने पर 15 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान है।
ऑनलाइन आवेदन से आसान होगी प्रक्रिया
PDA की वेबसाइट और संबंधित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदक उपलब्ध संपत्तियों की जानकारी देख सकते हैं और अपनी पसंद का विकल्प चुन सकते हैं। PDA की आधिकारिक वेबसाइट पर भी ‘प्रथम आगत–प्रथम पावत’ के लिए उपलब्ध आवासीय संपत्तियों के विवरण और ऑनलाइन पंजीकरण का विकल्प दिया गया है।
इस नई व्यवस्था का उद्देश्य आवासीय संपत्तियों के आवंटन की प्रक्रिया को अधिक सीधा बनाना और लोगों को अपनी पसंद की संपत्ति चुनने का अवसर देना है।