ITR Filing Last Date 2026: क्या आज है आखिरी मौका? देर करने पर कितना लगेगा जुर्माना, जानें पूरी जानकारी
यदि आपने अभी तक वित्त वर्ष 2025-26 (AY 2026-27) के लिए अपना Income Tax Return (ITR) दाखिल नहीं किया है, तो अब समय बहुत कम बचा है। सरकार की ओर से 31 जुलाई 2026 तक ITR दाखिल करने की समय-सीमा लागू है और अभी तक सामान्य श्रेणी के करदाताओं के लिए किसी आधिकारिक विस्तार (Extension) की घोषणा नहीं की गई है।
क्या ITR की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है?
सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें चल रही हैं कि ITR की तारीख बढ़ा दी गई है। लेकिन 31 जुलाई 2026 तक सरकार ने सामान्य करदाताओं के लिए कोई आधिकारिक एक्सटेंशन घोषित नहीं किया है। इसलिए पात्र करदाताओं को समय रहते अपना रिटर्न दाखिल कर देना चाहिए।
समय पर ITR भरना क्यों जरूरी है?
यदि आप अंतिम तिथि के बाद ITR दाखिल करते हैं, तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है—
- ₹5,000 तक की लेट फीस लग सकती है।
- ₹5 लाख तक आय होने पर अधिकतम लेट फीस ₹1,000 हो सकती है।
- टैक्स रिफंड मिलने में देरी हो सकती है।
- कुछ प्रकार के नुकसान (Losses) आगे Carry Forward करने का लाभ नहीं मिलेगा।
- भविष्य में बैंक लोन और वीजा आवेदन के दौरान भी परेशानी हो सकती है।
लेट होने पर कितना जुर्माना लगेगा?
आयकर अधिनियम की धारा 234F के अनुसार—
- कुल आय ₹5 लाख तक: अधिकतम ₹1,000 लेट फीस।
- ₹5 लाख से अधिक आय: अधिकतम ₹5,000 लेट फीस।
अगर आज ITR नहीं भर पाए तो क्या होगा?
यदि निर्धारित समय सीमा निकल जाती है, तब भी आप Belated Return दाखिल कर सकते हैं। हालांकि इसके साथ निर्धारित लेट फीस और अन्य नियम लागू होंगे। AY 2026-27 के लिए बेलटेड रिटर्न निर्धारित समय सीमा के भीतर दाखिल किया जा सकता है।
ऑनलाइन ITR कैसे भरें?
- Income Tax e-Filing Portal पर जाएं।
- अपने PAN या User ID से लॉगिन करें।
- सही ITR Form चुनें।
- अपनी आय और TDS की जानकारी भरें।
- सभी विवरण जांचकर रिटर्न सबमिट करें।
- अंत में e-Verification अवश्य करें, तभी आपका ITR पूर्ण माना जाएगा।
ITR भरते समय इन बातों का रखें ध्यान
- Form 16 और AIS/TIS की जानकारी मिलान करें।
- बैंक अकाउंट सही दर्ज करें।
- PAN और Aadhaar लिंक होना चाहिए।
- सबमिट करने के बाद e-Verification करना न भूलें।
निष्कर्ष
यदि आपने अभी तक अपना Income Tax Return दाखिल नहीं किया है, तो इसे अंतिम समय तक टालना ठीक नहीं होगा। समय पर ITR भरने से आप लेट फीस, ब्याज और अन्य कानूनी परेशानियों से बच सकते हैं। इसलिए आज ही अपना रिटर्न दाखिल करें और सभी आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें।
FAQs
ITR भरने की अंतिम तिथि क्या है?
सामान्य करदाताओं के लिए 31 जुलाई 2026 की समय-सीमा लागू है और फिलहाल कोई आधिकारिक विस्तार घोषित नहीं हुआ है।
लेट फीस कितनी है?
आय के आधार पर ₹1,000 या ₹5,000 तक लेट फीस लग सकती है।
क्या लेट होने पर भी ITR भर सकते हैं?
हाँ, Belated Return दाखिल किया जा सकता है, लेकिन उस पर निर्धारित लेट फीस और नियम लागू होंगे।
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