इलाहाबाद HC ने गौतमबुद्ध नगर में एक व्यक्ति को हिरासत में लेने और गिरफ्तार करने की प्रक्रिया को गलत ठहराया. कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने FIR दर्ज होने से पहले ही व्यक्ति को हिरासत में ले लिया था. इसके अलावा, दस्तावेजों में तारीखों को लेकर भी कई गड़बड़ियां थीं. कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर व्यक्ति किसी दूसरे मामले में आरोपी नहीं है, तो उसे तुरंत रिहा किया जाए.
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