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दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी- बेटे की हरकतों के लिए ससुर जिम्मेदार नहीं, न्यायमूर्ति ने की धारा की व्याख्या

dbnadmin
DBN विशेष संवाददाता
3 October 2026 3:26 PM 1 मिनट पठन 9208 Views
दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी- बेटे की हरकतों के लिए ससुर जिम्मेदार नहीं, न्यायमूर्ति ने की धारा की व्याख्या

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कोई ससुर केवल इसलिए घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता कि उसने अपने वयस्क बेटे के आचरण को नियंत्रित नहीं किया।

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