Sunday, 11 October 2026
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‘हर टूटी शादी को क्रिमिनल केस न बनाएं’, HC ने खारिज की दहेज उत्पीड़न की FIR

dbnadmin
DBN विशेष संवाददाता
11 October 2026 4:26 PM 1 मिनट पठन 234 Views
‘हर टूटी शादी को क्रिमिनल केस न बनाएं’, HC ने खारिज की दहेज उत्पीड़न की FIR

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ढाई महीने चली शादी के बाद दर्ज कराई गई दहेज उत्पीड़न और हत्या के प्रयास की FIR को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि हर टूटती शादी को आपराधिक केस में बदलने से विवाह जैसी संस्था प्रभावित होगी और तलाक की अर्जी के बाद दर्ज FIR कानून का दुरुपयोग दर्शाती है.

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