ई-रिक्शा चालकों को नशा सुंघाकर या नशीला पदार्थ खिलाकर ई-रिक्शा और मोबाइल लूटने के मामले में मेरठ निवासी इमरान को पांच साल एक महीने की सजा सुनाई गई है।
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