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मेरठ अमित हत्याकांड: रविता और अमरदीप दोषी करार, जेल पहुंचते ही रोने लगी आरोपी पत्नी; 16 अक्टूबर को सजा

dbnadmin
DBN विशेष संवाददाता
8 October 2026 11:58 AM 1 मिनट पठन 1221 Views
मेरठ अमित हत्याकांड: रविता और अमरदीप दोषी करार, जेल पहुंचते ही रोने लगी आरोपी पत्नी; 16 अक्टूबर को सजा

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ के बहसूमा क्षेत्र का चर्चित अमित कश्यप हत्याकांड, जिसे ‘सांप कांड’ के नाम से भी जाना गया, अब अपने अहम पड़ाव पर पहुंच गया है। अदालत ने अमित की हत्या के मामले में उसकी पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को दोषी करार दिया है। दोनों पर अमित की हत्या की साजिश रचने और वारदात को सांप के काटने से हुई मौत का रूप देने का आरोप था। अब अदालत 16 अक्टूबर को दोनों की सजा पर फैसला सुनाएगी।

दोषी करार होने के बाद रविता की हालत बदली

अदालत से दोषी करार दिए जाने के बाद रविता को जिला जेल ले जाया गया। Live Hindustan की रिपोर्ट के मुताबिक, जेल पहुंचते ही वह रोने लगी। सजा की तारीख 16 अक्टूबर तय होने के बाद उसने अन्य बंदियों से बातचीत भी नहीं की। बुधवार शाम उसने चाय तक नहीं पी और रात का खाना भी नहीं खाया।

जेल प्रशासन ने उसके व्यवहार में अचानक आए बदलाव को देखते हुए उसकी काउंसिलिंग कराने की तैयारी की है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा के अनुसार, अदालत के फैसले के बाद रविता के व्यवहार में बदलाव देखा गया है।

क्या था मेरठ का चर्चित ‘सांप कांड’?

यह मामला अप्रैल 2025 में मेरठ के बहसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव से सामने आया था। अमित कश्यप की लाश उसके घर में चारपाई पर मिली थी। उसके शरीर पर सांप के काटने जैसे निशान बताए गए और शव के पास/नीचे एक जिंदा सांप मिलने के बाद शुरुआत में मौत को सर्पदंश से जोड़कर देखा गया।

लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मामले की दिशा बदल दी। जांच में सामने आया कि अमित की मौत सांप के जहर से नहीं, बल्कि दम घुटने के कारण हुई थी। पोस्टमार्टम और चिकित्सकीय गवाही अभियोजन पक्ष के मामले में महत्वपूर्ण साबित हुई।

पत्नी और प्रेमी पर हत्या की साजिश का आरोप

पुलिस जांच में अमित की पत्नी रविता और अमरदीप के बीच संबंधों की बात सामने आई। अभियोजन के मुताबिक, अमित को दोनों के संबंधों की जानकारी हो गई थी और इसी वजह से उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची गई।

अभियोजन पक्ष ने अदालत में मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अपना पक्ष रखा। रिपोर्टों के अनुसार, दोनों के बीच मोबाइल फोन पर हुई बातचीत और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को भी जांच का हिस्सा बनाया गया।

सांप के जरिए मौत को हादसा दिखाने की कोशिश

अभियोजन के अनुसार, अमित की हत्या के बाद घटनास्थल पर सांप रखकर मौत को सर्पदंश का रूप देने की कोशिश की गई थी। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि कथित तौर पर एक सपेरे से सांप खरीदा गया था।

शुरुआत में परिवार और आसपास के लोगों को भी सांप के काटने से मौत होने का शक हुआ था। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने इसे हत्या के एंगल से जांचना शुरू किया।

कोर्ट में 12 से ज्यादा गवाहों की गवाही

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कई गवाह और दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। Hindustan Times के अनुसार, अदालत में 12 से अधिक गवाहों की गवाही हुई। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की गवाही भी महत्वपूर्ण रही।

अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद रविता और अमरदीप को अमित की हत्या के मामले में दोषी करार दिया है।

16 अक्टूबर को तय होगी सजा

फिलहाल अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया है, लेकिन सजा की घोषणा अभी नहीं हुई है। अगली सुनवाई 16 अक्टूबर 2026 को होगी, जिसमें अदालत दोनों दोषियों की सजा पर फैसला सुनाएगी।

अमरदीप फिलहाल जमानत पर बाहर बताया गया है, जबकि रविता मेरठ जिला जेल में है।

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