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प्रयागराज में प्लॉट आवंटन का बदला नियम, अब ड्रॉ नहीं; पहले आओ-पहले पाओ से अपनी पसंद का भूखंड चुन सकेंगे लोग

dbnadmin
DBN विशेष संवाददाता
26 September 2026 11:58 AM 1 मिनट पठन 4191 Views
प्रयागराज में प्लॉट आवंटन का बदला नियम, अब ड्रॉ नहीं; पहले आओ-पहले पाओ से अपनी पसंद का भूखंड चुन सकेंगे लोग

प्रयागराज: प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) ने आवासीय संपत्तियों के आवंटन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब कुछ चुनिंदा भूखंडों के लिए आवेदकों को ड्रॉ या लॉटरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्राधिकरण ने ‘प्रथम आगत-प्रथम पावत’ यानी First Come, First Serve व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत उपलब्ध संपत्तियों में से लोग अपनी पसंद का प्लॉट देखकर उसका चयन कर सकेंगे।

पहले चरण में PDA की छह आवासीय योजनाओं में 465 खाली प्लॉट बिक्री के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। आवंटन पंजीकरण और निर्धारित धनराशि जमा करने के क्रम के आधार पर किया जाएगा।

अब ड्रॉ के बजाय खुद चुन सकेंगे प्लॉट

PDA की पुरानी व्यवस्था में आवासीय संपत्ति के लिए आवेदन करने वाले लोगों को आवंटन के लिए ड्रॉ प्रक्रिया का इंतजार करना पड़ता था। इसमें आवेदक अपनी पसंद का विशेष प्लॉट चुनने की स्थिति में नहीं होते थे।

नई व्यवस्था में उपलब्ध भूखंडों की जानकारी ऑनलाइन देखी जा सकेगी। आवेदक क्षेत्रफल, श्रेणी और कीमत जैसी जानकारी देखकर अपनी जरूरत के मुताबिक प्लॉट का चयन कर सकेंगे। इसके बाद पंजीकरण और निर्धारित भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

छह आवासीय योजनाओं में 465 प्लॉट

पहले चरण में छह आवासीय योजनाओं के खाली भूखंडों को इस व्यवस्था के तहत उपलब्ध कराया गया है। इनमें नैनी फेज-1, जागृति विहार आवास योजना कालिंदीपुरम, मौसम विहार अपार्टमेंट कालिंदीपुरम, मानस विहार आवास योजना नैनी, यमुना विहार आवास योजना नैनी और वसुधा विहार आवास योजना कालिंदीपुरम शामिल हैं।

इस व्यवस्था से उन लोगों को सुविधा मिलने की उम्मीद है जो एक विशेष स्थान, आकार या कीमत के हिसाब से प्लॉट लेना चाहते हैं।

परिवार के लोग आसपास के प्लॉट चुन सकेंगे

नई व्यवस्था की एक खास बात यह है कि परिवार के सदस्य अपनी सुविधा के अनुसार आसपास के प्लॉट चुन सकते हैं। इसी तरह मित्र या परिचित भी उपलब्धता के आधार पर पास-पास की संपत्तियां लेने की योजना बना सकते हैं।

PDA की निर्धारित शर्तों के तहत एक व्यक्ति को एक से अधिक प्लॉट के लिए पंजीकरण और आवंटन की अनुमति भी दी गई है।

जल्दी पूरा भुगतान करने पर मिलेगी छूट

PDA ने खरीदारों के लिए भुगतान से जुड़ा प्रोत्साहन भी रखा है। आवंटन पत्र जारी होने के बाद यदि खरीदार निर्धारित समय के भीतर पूरी शेष राशि जमा करता है तो उसे छूट मिलेगी।

  • 45 दिन में पूरा भुगतान: 6 प्रतिशत छूट
  • 60 दिन में भुगतान: 5 प्रतिशत छूट
  • 90 दिन में भुगतान: 4 प्रतिशत छूट

इसके अलावा पात्र आवेदकों को 25 प्रतिशत राशि जमा करने के बाद बची रकम पांच साल की किस्तों में जमा करने की सुविधा भी दी गई है।

संस्थानों के लिए बल्क खरीद का विकल्प

PDA ने संस्थानों और अन्य संगठनों के लिए भी बल्क खरीद का विकल्प रखा है। कंपनियां, सोसायटी, फर्म, विकासकर्ता तथा सरकारी, अर्द्धसरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम निर्धारित शर्तों के तहत एक साथ कई संपत्तियां खरीद सकेंगे।

बल्क खरीद में 10 से 25 संपत्तियां लेने पर 5 प्रतिशत, 26 से 50 संपत्तियों पर 10 प्रतिशत और 50 से अधिक संपत्तियां लेने पर 15 प्रतिशत की छूट का प्रावधान है। बल्क खरीद में पूरी धनराशि 90 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। हालांकि EWS भवनों की बल्क बिक्री नहीं होगी।

ऑनलाइन देख सकेंगे प्लॉट की पूरी जानकारी

इच्छुक लोग PDA की वेबसाइट और जनहित पोर्टल पर उपलब्ध FCFS लिंक के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पोर्टल पर उपलब्ध संपत्तियों का क्षेत्रफल, कीमत और अन्य संबंधित विवरण देखने के बाद आवेदक अपनी पसंद का प्लॉट चुन सकेंगे।

आवंटन की सूचना पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल पर भेजे जाने की व्यवस्था है।

क्या बदलेगा खरीदारों के लिए?

नई व्यवस्था में खरीदारों को आवेदन की निर्धारित अवधि खत्म होने या ड्रॉ के नतीजे का इंतजार नहीं करना होगा। उपलब्ध प्लॉट में से अपनी पसंद की संपत्ति चुनने का अवसर मिलेगा। हालांकि First Come, First Serve व्यवस्था होने के कारण उपलब्धता उसी समय पर निर्भर करेगी और पसंद का प्लॉट पहले किसी अन्य आवेदक द्वारा चुन लिए जाने की स्थिति में विकल्प बदलना पड़ सकता है।

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