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मुरादाबाद में मस्जिद पर बुलडोजर की तैयारी? MDA ने 15 दिन का दिया नोटिस, जानें पूरा मामला

dbnadmin
DBN विशेष संवाददाता
7 September 2026 3:12 PM 1 मिनट पठन 45 Views
मुरादाबाद में मस्जिद पर बुलडोजर की तैयारी? MDA ने 15 दिन का दिया नोटिस, जानें पूरा मामला

मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन पर धार्मिक निर्माण को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण के बाद अब मुरादाबाद में एक मस्जिद को लेकर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (MDA) ने नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण का दावा है कि दिल्ली रोड स्थित पाकबड़ा क्षेत्र में मस्जिद का निर्माण सरकारी जमीन पर हुआ है।

MDA ने मस्जिद के मुतवल्ली को नोटिस देकर कथित अवैध निर्माण को खुद हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया है। नोटिस में कहा गया है कि निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं हटाया गया तो प्राधिकरण की ओर से बुलडोजर कार्रवाई की जा सकती है। इस नोटिस के बाद मस्जिद कमेटी में हलचल बढ़ गई है।

करीब 300 वर्ग मीटर सरकारी जमीन का दावा

MDA के अनुसार, दिल्ली रोड के पाकबड़ा थाना क्षेत्र में स्थित इस मस्जिद का निर्माण करीब 300 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर बताया गया है। प्राधिकरण ने इसे अवैध निर्माण माना है।

MDA का यह भी कहना है कि सड़क के किनारे स्थित निर्माण के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। दूसरी ओर, मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों की ओर से इसे काफी पुराना बताया जा रहा है।

यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि जमीन के स्वामित्व और निर्माण की वैधता को लेकर अंतिम स्थिति संबंधित कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया से तय होगी। फिलहाल MDA की ओर से जारी नोटिस और उसके दावों के आधार पर ही कार्रवाई की बात सामने आई है।

15 दिन में खुद हटाना होगा निर्माण

MDA सचिव की ओर से जारी नोटिस में मस्जिद के मुतवल्ली को कथित अवैध निर्माण को स्वयं हटाने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए 15 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है।

यदि इस अवधि में निर्माण नहीं हटाया जाता है तो MDA की ओर से बुलडोजर के जरिए कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई है। प्राधिकरण की कार्रवाई की खबर सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ पहले भी कार्रवाई

मुरादाबाद में सरकारी जमीन पर बने कथित अवैध धार्मिक निर्माणों के खिलाफ पहले भी कार्रवाई हो चुकी है।

लाइव हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, कांठ रोड पर सिद्ध अस्पताल के पास सड़क किनारे बने एक मस्जिदनुमा निर्माण को पुलिस बल की मौजूदगी में हटाया गया था। इसके अलावा MDA की सेक्टर-10 योजना में पार्क की जमीन पर बने एक मीनारनुमा निर्माण को भी हटाया गया था।

MDA उपाध्यक्ष अनुभव सिंह के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सहारनपुर की कार्रवाई के बाद बढ़ी चर्चा

मुरादाबाद का यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण को लेकर राजनीतिक और कानूनी विवाद जारी है।

सहारनपुर में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर कथित अनधिकृत निर्माण बताते हुए मस्जिद को हटाने की कार्रवाई की। प्रशासन का कहना है कि अदालत के आदेश के बाद निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की गई। वहीं मस्जिद पक्ष ने प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जताई है और मामले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की बात कही है।

इसी पृष्ठभूमि में मुरादाबाद में MDA की ओर से जारी नोटिस ने इस मुद्दे को और चर्चा में ला दिया है।

प्रशासन की कार्रवाई पर नजर

फिलहाल मुरादाबाद में मस्जिद को लेकर अगला कदम नोटिस में दी गई 15 दिन की समय सीमा पूरी होने के बाद स्पष्ट होगा। यदि मस्जिद कमेटी स्वयं निर्माण नहीं हटाती है तो MDA की ओर से आगे की कार्रवाई की संभावना जताई गई है।

प्रशासन की ओर से सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की नीति के तहत कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। वहीं मस्जिद से जुड़े लोगों की ओर से निर्माण पुराना होने का दावा किया गया है। इसलिए आगे की प्रक्रिया में जमीन के रिकॉर्ड, निर्माण की स्थिति और संबंधित दस्तावेज महत्वपूर्ण होंगे।

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