FSSAI का बड़ा एक्शन! 3 फूड कंपनियों पर सख्त कार्रवाई, प्रोडक्ट रिकॉल से लेकर लाइसेंस सस्पेंड तक
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के मामलों में तीन अलग-अलग फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में एक उत्पाद को बाजार से वापस मंगाने (Product Recall), एक निर्माण इकाई का लाइसेंस निलंबित करने और एक हेल्थ सप्लीमेंट की बिक्री पर रोक लगाने जैसे कदम शामिल हैं।
FSSAI ने कहा कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और खाद्य व्यवसाय संचालकों को गुणवत्ता, स्वच्छता और लेबलिंग से जुड़े सभी नियमों का पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
कार्रवाई में क्या-क्या शामिल है?
- एक खाद्य उत्पाद को बाजार से वापस मंगाने (रिकॉल) का आदेश।
- एक निर्माण इकाई का लाइसेंस निलंबित।
- एक हेल्थ सप्लीमेंट की बिक्री पर रोक।
- खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन के लिए अतिरिक्त निगरानी।
उपभोक्ताओं को क्या करना चाहिए?
- पैकेज्ड फूड खरीदते समय FSSAI लाइसेंस नंबर जांचें।
- एक्सपायरी डेट और बैच नंबर देखें।
- यदि किसी उत्पाद पर आधिकारिक रिकॉल जारी हुआ हो, तो उसका उपयोग न करें।
- संदिग्ध खाद्य पदार्थ मिलने पर FSSAI के माध्यम से शिकायत दर्ज करें.
FAQ
FSSAI ने कितनी कंपनियों पर कार्रवाई की?
तीन फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के खिलाफ।
कार्रवाई में क्या शामिल है?
प्रोडक्ट रिकॉल, लाइसेंस निलंबन और हेल्थ सप्लीमेंट की बिक्री पर रोक।
ग्राहकों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
FSSAI लाइसेंस, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट की जांच करें।
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